नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत मेटा के प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री उपलब्ध और प्रसारित होने के आरोप में FIR दर्ज की है।
FIR 8 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67B के तहत दर्ज हुई। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से जुड़ी है, जबकि धारा 67B बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों या आचरण में दिखाने वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है।
शिकायत में करीब 10 लिंक को चिह्नित किया गया था, जिनमें ऐसी सामग्री प्रसारित होने का आरोप लगाया गया। पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए जांच कर रही है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर लिखा कि आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने मेटा इंडिया के संचालित प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध होने के संबंध में FIR दर्ज की है। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि चिह्नित लिंक पर मौजूद सामग्री कानून के दायरे में आती है या नहीं।