3 नवंबर: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ चल रहे मामलों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को हाई कोर्ट खुलने पर सुनवाई के लिए अपील करने की अनुमति दी।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही हैं और इसके कारण उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। इसी आधार पर उन्होंने संबंधित मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें अंतरिम राहत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी।